बिलाल खत्री
बड़वानी तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी, रेखा आर. चंद्रवंशी ने पारित अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोप में आरोपी सलीम पिता बहादुर बड़ोले निवासी ग्राम छिपीपुरा थाना बरूड़ जिला खरगोन को धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माना, व धारा 137(2)भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उक्त प्रकरण को प्रशासन द्वारा चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित किया गया था। अभियोजन के प्रस्तुत तर्क एवं वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्य के साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी सहायक निदेशक अभियोजन जिला बड़वानी संजय मोरे द्वारा की गई।
उपनिदेशक अभियोजन बड़वानी महेश पटेल ने बताया कि घटना 11 नवम्बर 2025 को पीडिता को उसकी दादी ने उसे तथा उसके भाई एवं बुआ के लड़के को दूध लेने के लिये एक गांव भेजा था, तो वे लोग नागलवाड़ी बाजार बस से आ गये थे, वे तीनो भाई बहन वहां बैठे हुये थे, तभी एक लड़का आया, जिसे वे तीनों नहीं जानते थे, उस लड़के ने उन्हें कहा कि बैड़े पर घूमने चलते है, तो वे तीनो भाई बहन उस व्यक्ति की मोटर सायकिल पर बैठकर गये, फिर वहां से वापस वह व्यक्ति उन्हें लाया और अस्पताल के पास मोटर सायकिल रोकी तथा उसके दोनों भाइयों को मंदिर पानी लेने भेज दिया और उसे शाम 6 बजे कहा कि मोटर सायकिल में पेट्रोल डलवाकर आते है तो वह उसके साथ मोटर सायकिल पर बैठकर चली गयी, परन्तु रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा और वह व्यक्ति उसे केली रोड मक्के के खेत में सुनसान जगह पर लेकर गया और उसके साथ वहां पर गलत काम बलात्कार किया ।
इसके बाद वह उसे वापस अस्पताल के पास लाकर छोड़ा तो उसने पास में सेव की दुकान वाले से कहा कि इस व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है, तो उसी समय वह लड़का वहीं पर मोटर सायकिल छोड़कर भाग गया, इसके बाद वह पैदल – पैदल अपने दादा – दादी के पास आयी और उन्हें पूरी घटना बतायी। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्र.269/2025 धारा-137(2), 64(1), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की लगातार मानिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।






