बिलाल खत्री
आलीराजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर के मार्गदर्शन में न्यायायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत चन्द्रशेखर आजाद दिव्यांग मूक बधिर बालक बालिका छात्रावास ग्राम कुण्ड जिला में विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा बच्चों को अधिकारों व उनकी सुरक्षा बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, बाल अधिकार वे बुनियादी मानवाधिकार है, जो 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राप्त है, जिसमें सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमामय जीवन आदि शामिल है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा का अधिकार , जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधानित है। शिक्षा अन्य सभी बुनियादी मानवाधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शिक्षा गरीबी कम करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पडे लोगों को सशक्त बनाने, भेदभाव को कम करने, रोजगार और व्यवसाय में बेहतर जीवन के अवसरों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही बाल सुरक्षा पर ध्यान देकर खतरनाक स्थितियों से बच्चों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है।
इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी,छात्रावास अधीक्षक, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।






