
जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
- गोगावां थाने पर की गई अवैध हथियारो की खरीद फरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही, भिंड से अवैध फायर आर्म्स खरीदने आए 01 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नग 02 देशी पिस्टल किए जप्त, जप्तशुदा अवैध फायर आर्म्स की कुल कीमत लगभग 50,000/- रुपये।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था ।
उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन श्रीमति शकुन्तला रुहल के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध फायर आर्म्स पर पैनी निगाह रखने एवं अवैध फायर आर्म्स के नेटवर्क को चिन्हित कर उसे धवस्त कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम मे थाना गोगावां पुलिस टीम के द्वारा अवैध हथियार की खरीद फरोक्त करते 01 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है ।
दिनांक 15.07.25 को थाना गोगावां पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 व्यक्ति जो की बाहर से आया है और यात्री प्रतीक्षालय के पास बारवा मिल घुघिरयाखेडी के पास खड़ा है जो संभवतः अवैध हथियार खरीद कर आया है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना गोगावां से पुलिस टीम का गठन किया गया एवं मुखबिर की सूचना से पुलिस टीम को अवगत करवाकर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया ।
पुलिस द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के पास बारवा मिल घुघिरयाखेडी के पास मुखबिर के बताये हुलिए के व्यक्ति की तलाश करने पर वह व्यक्ति पिट्ठु बैग लिए खड़ा दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया । पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ पिता शशिकांत शर्मा उम्र 33 साल निवासी मिहोना थाना मिहोना जिला भिण्ड का होना बताया ।
सौरभ के पास मिले बैग को चेक करने पर उसमे पुलिस टीम को 02 देशी पिस्टल मिले । पुलिस ने पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर उसने कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया ।
पुलिस टीम ने सौरभ पिता शशिकांत शर्मा उम्र 33 साल निवासी मिहोना थाना मिहोना जिला भिण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 02 नग देशी पिस्टल कीमत लगभग 50,000/- रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 281/25 धारा 25 (1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।गिरफ़्तारशुदा आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है जिसका पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर अवैध पिस्टल खरीदने के संबंध मे विस्तृत पूछताछ की जाएगी । पुलिस अधीक्षक खरगोन के द्वारा पुलिस टीम को पुरुसकृत किया जाएगा ।
उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन एवं गोगावां थाना प्रभारी निरीक्षक एमआर रोमड़े के नेतृत्व मे प्रआर. भोला द्विवेदी, प्रआर. परसराम, आर. जितेन्द्र, आर. मोहम्मद फारुख, आर. विशाल, आर. आशीष व पुलिस थाना गोगावां के अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।