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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री


खरगोन। दिनांक 12.07.2025 को 07 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की मिली सजा, आरोपी को माननीय षष्टम अपर सत्र न्यायालय खरगोन के द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,300/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।


प्रकरण में घटना दिनांक 01-01-2024 को शाम करीब 4:00 बजे फरियादिया अपने घर में थी। उसकी बेटी रोज की तरह घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसने बच्ची को जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। फरियादिया घर से बाहर आई। बच्ची की आवाज सुनकर वह अपने घर के पास रहने वाली महिलाओं को साथ लेकर आरोपी ध्यान सिंह के घर पहुंची, जहां से बच्ची की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा तो बच्ची बिना कपड़ों के चारपाई पर लेटी हुई थी और जोर-जोर से चिल्ला रही थी। ध्यान सिंह अपनी पैंट नीचे करके बच्ची के ऊपर लेटा हुआ था। फरियादिया व अन्य महिलाओं को देखकर आरोपी ध्यान सिंह वहां से भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी ध्यान सिंह के विरुद्ध थाना ऊन पर अपराध क्रमांक 02/2024 धारा 376, 376(एबी) भादवि. व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।


प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी कावा निरीक्षक गणपत कनेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी ध्यानसिंह पिता गुलाब जाति भील निवासी मोटलापुरा लेहकु थाना ऊन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण के आरोपी ध्यानसिंह पिता गुलाब जाति भील के द्वारा 07 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने जैसा घृषित अमानवीय कृत्य करने पर प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालानकता किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायालय खरगोन जिला खरगोन के एससी नंबर 09/2024 पर विचाराधीन था।


पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन धर्मराज मीणा के निर्देशन तथा अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खरगोन श्रीमती शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था ।


प्रकरण के विचारण के दौरान माननीय षष्ठम अपर सत्र न्यायालय खरगोन जिला खरगोन द्वारा दिनांक 12.07.2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी ध्यानसिंह पिता गुलाब जाति भील निवासी मोतलापुरा लेहकू थाना ऊन को पीडिता 07 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करने के अपराध में दोषी पाते हुए जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में सम्मिलित प्रकरण में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,300/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित की श्रेणी में सम्मिलित उपरोक्त प्रकरण में आरोपी ध्यानसिंह पिता गुलाब जाति भील को सजा दिलाने में महेन्द्र भानुप्रिया डीपीओ, श्रीमती सरिता चौहान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन, तत्कालीन थाना प्रभारी ऊन कावा.निरीक्षक गणपत कनेल, प्रारंभिक विवेचक उप निरीक्षक अनिल जाधव, द्वितीयक विवेचक उप निरीक्षक भोजराज परमार, थाना स्तरीय पैरवी अधिकारी उप निरीक्षक भोजराज परमार एवं थाना ऊन स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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