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वाहन बीमा व यातायात नियमों पर जोर

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

नशे में वाहन चलाने से बचने की दी समझाइश,
नेशनल लोक अदालत 09 मई को होगी आयोजित।

खरगोन । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर द्वारा जिला न्यायालय मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अखिलेश जोशी ने कहा कि सभी वाहन मालिक अपने वाहनों का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि बीमित वाहन से दुर्घटना होने पर जान-माल की क्षति की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जा सकती है, बशर्ते वाहन पंजीकृत एवं बीमित हो तथा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उन्होंने नशे में वाहन न चलाने, ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेडियम पट्टी लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

द्वितीय जिला न्यायाधीश दीपक चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवादों को आपसी समझ से सुलझाना चाहिए। उन्होंने बताया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय वास्तविक घटनाक्रम ही लिखवाना आवश्यक है, क्योंकि न्यायालय में निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होता है। झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर फरियादी के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने आगामी नेशनल लोक अदालत 09 मई 2026 की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, बैंक, विद्युत, जलकर एवं संपत्ति कर सहित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा।

सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश प्रीति जैन ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य निर्धन व वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें महिलाओं, बच्चों एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अधिवक्ता एवं कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने आभार व्यक्त किया। शिविर में पक्षकार उपस्थित रहे।

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