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मोरटक्का पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर लगाया प्रतिबंध

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री


खरगोन। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनज़र अपर जिला दण्डाधिकारी ने मोरटक्का पुल पर भारी मालयान वाहनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी श्रावण माह 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महेश्वर, कसरावद, बड़वाह से ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है।

खरगोन-बड़वाह-इंदौर मार्ग अत्यंत व्यस्तम सड़क मार्ग है, जिस पर भारी और हल्के वाहनों का निरंतर आवागमन होता है। श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से मोरटक्का पुल पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाना अतिआवश्यक है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 ,नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपर जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार,आगामी आदेश तक मोरटक्का पुल पर भारी मालयान संचालित नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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