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खरगोन पुलिस के द्वारा गौवंश तस्करी के विरूद्व एक और बड़ी कार्यवाही

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

पुलिस कप्तान धर्मराज मीणा की गौवंश परिवहन पर ज़ीरो टोलरन्स पॉलिसी, इसी सप्ताह मे सनावद पुलिस की दूसरी बड़ी कार्यवाही,

थाना सनावद पर अवैध गौवंश परिवहन पर किए प्रकरण पंजीबद्ध, 01 गौवंश तस्कर को किया गिरफ्तार,

पुलिस ने क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे 25 गौवंशों को कराया मुक्त,

अवैध गौवंश परिवहन मे उपयोग किए गए 02 आयशर वाहन कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये के पुलिस ने किए जप्त।

        खरगोन । श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा जिले मे अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन  धर्मराज मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में थाना सनावद पर अवैध गौवंश तस्करों के विरूद्व कार्यवाही की गई।

        दिनांक 30.05.2025 की दरमियानी रात्री को थाना सनावद पर इंदौर-इच्छापुर रोड पर थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी । सघन रात्री वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने आयसर वाहन क्रमाँक PB11DE2795 को रोका, जिसमे 01 व्यक्ति बैठा दिखाई दिया जिससे पुलिस टीम ने उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मंजीतसिह पिता जगेन्दरसिह जाति सिख उम्र 36 वर्ष निवासी चंनार्थलकलाँ थाना मुदेपुर जिला फतेहगढ साहेब पंजाब का होना बताया । पुलिस टीम ने रोके गए आयसर वाहन को चेक किया जिसमें पीछे की ओर डाला लगाकर उसके ऊपर लोहे के पटिये लगे हुए थे व आयसर के ऊपर तिरपाल बंधी हुई थी, जिन्हे हटाकर चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक गौवंश पाए गए । पुलिस ने मंजीतसिह से गौवंश परिवहन करने व खरीदने के संबंध मे पूछने पर कोई संतोषजनक उत्तर व वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए ।

        पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 13 गौवंशों व परिवहन मे उपयोग की जा रही आयसर वाहन PB11DE2795 को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 204/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ)(1) पशुक्रूरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया  ।

इसी प्रकार थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम के द्वारा एक और आयसर वाहन क्रमांक PB11DE2595 आता दिखाई दिया जिसका वाहन चालक पुलिस टीम की वाहन चेकिंग को देख कर आयसर वाहन वही छोड़ कर भाग निकला जिसका पुलिस टीम ने पीछा भी किया परंतु आयसर वाहन चालक पकड़ मे नहीं आया । डाला लगाकर उसके ऊपर लकडी के पटिये लगे हुए थे जिन्हे हटा कर चेक करने पर आयसर मे 12 गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे पाए गए । 

पुलिस टीम के द्वारा आयसर वाहन क्रमांक PB11DE2595 को भी नियमअनुसार विधिवत जप्त कर आयसर वाहन चालक के विरुद्ध थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 205/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ)(1) पशुक्रूरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया  ।

जप्तशुदा मशरुका

• अपराध क्रमांक 204/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ)(1) पशुक्रूरता अधिनियम मे 13 गौवंश कुल कीमत लगभग 6,20,000/-रुपये व  01 आयसर वाहन क्रमांक PB11DE2795 किमत 12,00000/-रुपये । 

• अपराध क्रमांक 205/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ)(1) पशुक्रूरता अधिनियम मे 12 गौवंश कुल कीमत लगभग 5,70,000/-रुपये व 01 आयसर क्रमांक PB11DA2912 किमत 12,00000/-रुपये । 

• कुल मश्रुका 35,90,000/- रुपये । 

        उक्त की गई कार्यवाही मे एसडीओपी श्रीमति अर्चना रावत के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी सनावद  रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में सउनि राजेश दिनकर, सउनि संदीप कुशवाह, सउनि अजयसिंह तमोलिया, आर. नरेन्द्र, आर. गजेन्द्र , सैनिक लखन चौहान एवं थाना अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

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