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उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवाइसी के लिए 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान

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इक़बाल खत्री 

कलेक्टर ने की गुगल मीट के माध्यम से समीक्षा

खरगोन। 30 अप्रैल तक सभी हितग्राहियों की ई-केवाइसी पूर्ण करने के निर्देश।

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त हितग्राहियों की ई-केवाइसी की जाकर दोहरे, अपात्र, साईलेन्ट राशन कार्डाें का विलोपन करने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलाया जाना है। जिसके संबंध में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल द्वारा 10 अप्रैल को गूगल मीट के माध्यम से अभियान की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

बैठक में निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों व हितग्राहियों के ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण करें। हितग्राहियों की संबंधित उचित मूल्य दुकान से ई-केवायसी पीओएस मशीन के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा उन्हें आगामी माह मई 2025 में राशन लेने में परेशानी हो सकती है।

खरगोन जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 15 लाख 17 हजार 90 हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से राशन का वितरण हो रहा है। इनमें से 12 लाख 67 हजार 93 हितग्राहियों की ई-केवाइसी पूर्ण हो चुकी है। 02 लाख 49 हजार 997 हितग्राहियों की ई-केवाइसी किया जाना शेष है। इन शेष हितग्राहियों की ई-केवाइसी का कार्य अभियान चलाकर 30 अप्रैल तक पूर्ण करना है। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने शेष हितग्राहियों की ई-केवाइसी कराने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ई-केवाइसी का कार्य हितग्राहियों के घर-घर जाकर 09 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। 

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, जिला परियोजना प्रशासक शहरी विकास विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद समस्त, तहसीलदार समस्त, जिला आपूर्ति अधिकारी खरगोन एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समस्त उपस्थित रहें।

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