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पॉक्सो एक्ट एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति जागरूक करने शिविर का हुआ आयोजन

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इक़बाल खत्री 

         खरगोन। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा 23 अप्रैल को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यिमक विद्यालय महेश्वर में जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में बालिकाओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ खंड न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर सुश्री प्रीति जैन ने बालिकाओं को बताया कि पॉक्सो एक्ट एक सशक्त एवं कठोर कानून है। इसमें आरोपी द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका के विरुद्ध अश्लील कोई कार्य करना एवं घूरे तो ऐसे में वह पॉक्सो एक्ट के दायरे में आता है। अगर ऐसी कोई घटना किसी के साथ होती है तो डरने की जरूरत नहीं है इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत जरूर करना चाहिए। इससे बदनामी का डर भी नहीं रहता। क्योंकि शिकायत करने वाले बालक बालिका का नाम पता गोपनीय रखा जाता है। उसके पिता माता परिजन इसका निवास स्थान किसी का भी उल्लेख नहीं किया जाता है और ना ही किसी अखबार या अन्य मीडिया प्लेटफार्म में पीड़ित की पहचान प्रकट की जाती है।

न्यायाधीश प्रीति श्रीमती जैन ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को बिना लायसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उनके परिजन को कानूनी परेशानी होगी। न्यायाधीश का स्वागत संस्था के प्राचार्य बृज कांत शुक्ल, शिक्षिका अर्चना तारे एवं प्रतिभावान छात्रा वेणु सोनोने द्वारा किया गया। कार्यकम का संचालन प्रवीण कुमार भावसार ने एवं आभार मोहम्मद ताहिर अली ने किया। इस अवसर पर पीएलवी दुर्गेश राजदीप, लोकेंद्र सिंह पटेल सहित शिक्षक और छात्राएं उपस्थित रही।

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