धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
घटना का संक्षिप्त विवरण –
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना राजगढ़ पर दिनांक 28.05.2026 को फरियादी राजवीर मालवी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 232/2026 धारा 309(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। फरियादी के साथ आरोपियों द्वारा ₹70,000 नगद राशि, मोबाइल फोन एवं आवश्यक दस्तावेज लूट लिए गए थे।
पुलिस कार्यवाही
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 10.06.2026 को प्रकरण में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों द्वारा लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से फरियादी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं नगद राशि बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
- मुकेश पिता धुंधरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी कालीदेवी, थाना टांडा जिला धार
- बबलू उर्फ बाबू पिता वीरसिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी कालीदेवी थाना टांडा जिला धार
फरार आरोपी - जालमसिंह पिता नेदिया, निवासी कालीदेवी, थाना टांडा।
- नेहरू पिता खेलूं, निवासी कालीदेवी, थाना टांडा
आपराधिक रिकॉर्ड
गिरफ्तार आरोपी मुकेश पिता धुंधरा थाना राजगढ़ के निम्न प्रकरणों में पूर्व से फरार चल रहा था
अपराध क्रमांक 311/2025 धारा 310(2), 310(5), 312 बीएनएस
अपराध क्रमांक 319/2025 धारा 310(4), 310(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट अपराध क्रमांक 207/2025 धारा 303(2) बीएनएस
उक्त प्रकरणों में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
जप्त मशरूका
- रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन
- फरियादी का आधार कार्ड
- स्मार्ट कार्ड
- नगद ₹16,000
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक कीर्तन नायक, निहालसिंह दंडोतिया, सहायक उपनिरीक्षक सैयद अहमद, सुनील राजपूत, रईस पठान, प्रधान आरक्षक विपिन कटारा, आरक्षक दिलीप, अंकित, अमर, सुभाष एवं अमित की सराहनीय भूमिका रही।




