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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान—–

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टोंक खुर्द इस्लाम पटेल

31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोंकखुर्द में रविवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।जिसके तहत स्टाफ एव आम नागरिक द्वारा शपथ ली गई की ना तो हम तंबाकू का सेवन करेंगे एवं समाज को भी तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु जागरूक करेंगे। तथा निकोटिन की लत के दुष्प्रभाव के प्रति समाज को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माया कल्याण ने बताया कि तंबाकू सेवन से कैंसर,हृदय रोग, स्ट्रोक, दांत एवं फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां होती है। डॉ कल्याणी ने कहा कि निकोटिन की लत युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि नागर ने निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी) की जानकारी देते हुए बताया कि यह तंबाकू छोड़ने में प्रभावी उपचार पद्धति है। ब्लॉक टोंकखुर्द कोटपा नोडल अधिकारी गोवर्धन सिंह पारसनिया ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है व उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादन सेवन या उनसे खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कार्यक्रम के दौरान समस्त स्टाफ व नागरिको द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली।

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