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खाद्य सुरक्षा के 9 प्रकरणों में 6 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड

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गर्मी के मौसम में आइसक्रीम एवं शीतल पेय पदार्थों की जांच अभियान जारी

धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में न्याय निर्णयन अधिकारी श्री संजीव केशव पांडे द्वारा गत माह कुल 09 प्रकरण निराकृत कर 6,50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।
आरोपी दुर्गेश गिरी गोस्वामी पिता श्री भेरुगिरी गोस्वामी मेसर्स माँ चामुंडा आइसक्रीम पार्लर, राजगढ़ तहसील सरदारपुर पर मिथ्याछाप भरखादेवी चोकोबार विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत 50,000 रुपये का अर्थदंड और निर्माता मेसर्स भरखादेवी आइसक्रीम, बारदोली, गुजरात पर 1,50,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है ।
आरोपी महादेव गंगाराम पाटीदार, मेसर्स उत्तम इंडस्ट्रीज पर मिथ्याछाप वेफर्स विक्रय करने पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है । आरोपी मोहम्मद सफी शेख, मेसर्स टिप टॉप फूड्स, मदीना नगर, इंदौर के द्वारा मिथ्याछाप टिप टॉप वेजिटेबल सॉस निर्माण करने के कारण 1,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है । आरोपी राम पिता दगडू गिरी फेरी विक्रेता गुरुकुल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 14 राऊ जिला इंदौर के द्वारा अमानक घी विक्रय करने पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।
आरोपी राजबहादुर पिता श्री रामलेखावन यादव ग्राम दुधवाल के द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।आरोपी लोकेश पिता बद्री प्रसाद धनगर मेसर्स श्री कृष्णा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट बाकानेर तहसील मनावर के द्वारा अवमानक टोंड दूध विक्रय करने पर 50,000 रुपये और निर्माता नारायण डेयरी ग्राम पानवा तहसील कसरावद, जिला खरगोन व फर्म को 1,00,000 रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया गया है। आरोपी राजेश अग्रवाल माँ गायत्री आइसकैंडी, केसुर के द्वारा अमानक चॉकलेट कुल्फी विक्रय करने पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आरोपी गौरव ब्रजवासी मेसर्स सवारिया स्वीट्स कुक्षी के द्वारा बिना खाद्य लाइसेंस के व्यापर करने के कारण 75,000 रुपये का अर्थदण्‍ड लगाया गया है।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, के आदेशानुसार एवं कलेक्टर महोदय जिला धार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला धार के द्वारा गर्मी के मौसम में आइसक्रीम एवं शीतल पेय पदार्थो की जाँच का अभियान चालाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आइसक्रीम एवं शीतल पेय के थोक विक्रेताओ की जाँच कर नमूने लिए जा रहे है ।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला सोमकुंवर द्वारा तीसगांव, तहसील धार स्थित एप्पल आइसक्रीम एंड कुल्फी के फ़तेह सिंह परमार से मावा कुल्फी एवं आइसक्रीम के नमूने जाँच हेतु लिए गए एवं बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थ निर्माण का प्रकरण बनाया गया है। जयसवाल किराना के विजय जयसवाल पिता अशोक जयसवाल ग्राम खरमपुर, तह्सील धार से मैक्स जीरा फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक, कैलाश चन्द्र पिता रूपचंद मीना, श्री महाकाल आइसकैंडी से आइस कैंडी घोल का नमूना; माँ जमना कैफ़े एंड एवरफ्रेश कैलाश नगर, धार से Hocco ब्रांड आइसक्रीम एवं khusboo ब्रांड आइसक्रीम के नमूने; नाकोडा इंटरप्राइजेज, त्रिमूर्ति नगर , धार से Vadilal टुट्टी फ्रूटी आइसक्रीम और नीलम ब्रांड फ्रोजेन डेजर्ट के नमूने; स्तुति इंटरप्राइजेज, कैलाश नगर, धार से टॉप एन टाउन राजभोग आइसक्रीम के नमूने; जैनश्री किरना एंड जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर से आइस कैंडी का नमूना; माँ वैष्णो देवी इंटरप्राइजेज, छत्रछाया कॉलोनी पीथमपुर से havmor ब्रांड आइसक्रीम का नमूना; रुद्राक्ष इंटरप्राइजेज छत्रछाया कॉलोनी पीथमपुर से भरखादेवी अमेरिकन ड्राई फ्रूट फ्रोज़ेन डेजर्ट का नमूना लिया ।
श्री आर जी माऊटा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा कुक्षी में निरिक्षण कर महालक्ष्मी आइसक्रीम पार्लर, नरीमन पॉइंट कुक्षी से लस्सी; जय माँ भरखादेवी आइसक्रीम एंड जूस पार्लर, गायत्री कॉलोनी कुक्षी से बादाम शेक और राबड़ी कुल्फी के नमूने; स्टॉक हाउस, मोदी काम्प्लेक्स कुक्षी के प्रतिक पाटीदार से Hocco ब्रांड आइसक्रीम और popup ब्रांड ब्रांड आमरस के नमूने जाँच हेतु लिए गए। श्री सुभाष खेडकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अमरचंद हजुरी पिता श्री शंकरलाल हजुरी सिंघाना रोड मनावर से बटर स्कॉच आइसक्रीम और राबड़ी कुल्फी के नमूने; प्रिंस आइसक्रीम, गोपालपुरा रोड मनावर से Hocco केसर पिस्ता आइसक्रीम का नमूना लिया गया है । लिए गए सभी नमूने जाँच हेतु राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए है, जहा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगामी न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी ।

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