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अवयस्क बच्चे वाहन नहीं चलाएं, दुर्घटना होने पर पिता को हो सकता है, बड़ा आर्थिक नुकसान

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

खरगोन। स्कूली बालक जब तक 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले व्यक्ति का पुलिस चालान बना सकती है। यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक मोटरसाइकिल या बड़ा वाहन चलाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे मामले में दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च वाहन मालिक को देना होगा। दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वाहन मालिक को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले प्रकरण में बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देती है और पूरा मुआवजा वाहन मालिक को देना पड़ सकता है। इसलिए बिना लाइसेंस और बिना बीमा के कोई वाहन नहीं चलाएं। यह कानूनी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर और शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने दी। इस दौरान लड़कियों को गुड टच-बैड टच, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम एवं सायबर एक्ट की जानकारी दी।

इस अवसर पर प्राचार्य जे.के. सोनी, प्रधान पाठक दिलीप खेडेकर, प्रधान पाठिका अनिता मानवे, शिक्षक अजीत सिंह चौहान, जुगल किशोर पाटीदार, सुधीर गोखले, राजेन्द्र ठाकुर, राजेंद्र कलमे, कैलाश गंगारेकर, नगीना जैन सहित स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

  जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने मंडलेश्वर नगर के वार्ड क्रमांक 14 आदिवासी बस्ती भील मोहल्ला और वार्ड क्रमांक 11 दलित बस्ती जगजीवन मार्ग पर श्रमिकों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से सरकार की मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अनिल वर्मा, फिरोज अमीन, हरि गाडगे, पी.एल.वी. जाेजु मुरियाडन, दुर्गेश, राजदीप सहित श्रमिक एवं रहवासी उपस्थित रहे।

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