धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री*
कुक्षी अपराध क्रमांक 127/2026 धारा- 296, (ए), 197 (1)©,353 (2) बीएनएस एवं 67 सुवना प्रोधोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000, 2 राष्ट गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 आरोपी संजय परसाई पुलिस की गिरफ्त में
दिनांक 09.04.2026 को फरियादी रविराज बघेल निवासी कुक्षी ने रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 08/04/2026 को मैं मेरे आईफोन मोबाईल मे सिम नं. 9691229393 के माध्यम से इन्टनेट चलाकर इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया एप देख रहा था कि संजय परसाई की इन्स्टाग्राम आईडी से सोशल मिडिया पर बाबा साहब अंबेडकर, पुलिस एवं संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 127/2026 धारों-296,(ए),197(1)©,353(2) बीएनएस एवं 67 सुचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का कायम कर
विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी संजय पिता गौराशंकर परसाई जाति ब्राहम्मण उम्र 56 साल निवासी जम्बुजी गली पटेल मार्ग कुक्षी थाना कुक्षी को दिनांक 10.04.2026 को बारडोली जिला सुरज गुजरात राज्य से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कुक्षी पेश किया गया जहा से मजिस्ट्रेट साहब ने उसका अलिराजपुर जेल के लिये वारंट जारी किया गया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुवे पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक धार श्री मयंक अवस्थी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री विजय डावर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुक्षी श्री सुनिल गुप्ता के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की गई जिनके द्वारा आरोपी संजय परसाई को गिरफ्तार बारडोली गुजरात राज्य से एफआईआर दर्ज के 08 घंटे के भीतर हिरासत में लिया गया।
इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक राजेश यादव, उनि अनुप बघेल, सउनि चंचलसिंह चौहान, प्रआर 825 प्रमोद डागा, प्र.आर.143 सोनु, आर.997 विपिन का विशेष योगदान रहा है।





