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आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों पर कलेक्टर ने की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

 सप्ताह में दो दिन थाने में आमद देने का आदेश

        खरगोन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। 

ऊन थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबिड़पुरा निवासी 38 वर्षीय सुनील पिता रमेश मालवीय को 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार व शुक्रवार को पुलिस थाना ऊन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार थाना मेनगांव अंर्तगत राजपुरा के 40 वर्षीय पारस पिता छगन गागले को 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार व शुक्रवार को पुलिस थाना मेनगांव में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध अश्लील गालियां देना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, तोड़फोड़ करना, सट्टा व जुआ खेलना, जिला बदर आदेश का उल्लंघन करना, अवैध शराब बेचने, साम्प्रदायिक घटना करने जैसी गंभीर वारदाते करने जैसे मामलों में थाना ऊन एवं मेनगांव में भादवि, सट्टा एक्ट, जुआ एक्ट, आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 

आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर इन दो व्यक्तियों को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष आगामी 03 माह तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपनी आमद देने कहा गया है।

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