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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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सजा सुनाई👉 श्रीमती आरती शुक्ला पांडे अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी

 धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री

                 कुक्षी- घटना दिनांक 15-16 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि लगभग 1:00 की नई बसाहट निसरपुर की है ,जहां से मृतिका  नाबालिक को आरोपी गौरव उर्फ गोरु पिता कैलाश पाटीदार निसरपुर द्वारा ले जाकर कसरावद नर्मदा नदी के पुल पर ले जाकर उसकी मृत्यु कारीत करने के आशय से धक्का देकर नर्मदा नदी में गिराकर उसकी  हत्या कारित की थी। और मृतिका का मोबाइल नर्मदा नदी में फेंक दिया था। निसरपुर चौकी पर मृतीका के परिजनों के द्वारा मृतिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई पश्चात दो दिन बाद नर्मदा नदी में मृतिका का शव मिला था, प्रारंभिक विवेचना में मृतिका के पिता के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर हुई रात्रि में बातचीत,,काल डिटेल्स एवं लोकेशन आदि के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत प्रकरण श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पांडे कुक्षी के न्यायालय में चला था जहां अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा करीब 28 महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन करवाए थे, अपराध का मुख्य साक्षी जिसने रात्रि में मृतिका को आरोपी के साथ जाते हुए देखा था वह साक्षी पक्षद्रोही हो गया था उसके पश्चात पूरा प्रकरण साइबर सेल के द्वारा उपलब्ध साक्ष्य काल डिटेल्स लोकेशन आदि के आधार पर प्रकरण चला था, जिसके आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹3000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया था, अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा की गई।

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