हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 21 वर्ष से कम उम्र की छात्राओं को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं, हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।

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हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 21 वर्ष से कम उम्र की छात्राओं को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं, हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।
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