एनजीटी ने कहा, ‘सीपीसीबी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वे नदी तल से रेत के उत्खनन (मैनुअल खुदाई को छोड़कर) को लाल या नारंगी श्रेणी में श्रेणीबद्ध करने के मामले को देखें।
नद रत खनन: NGT न CPCB वन-जलवय परवरतन मतरलय क दए नरदश कह- सपषट कर रड और ऑरज शरण
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