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घायल करने ,हत्या करने वाले आरोपों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

ससुर को सिर में कुल्हाडी मारकर घायल करने वाले एवं सास की हत्या करने वाले जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा ।

आरोपी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह के द्वारा आजीवन कारावास और 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित।

        खरगोन। फरियादी सुखराम निवासी ग्राम मुरल्ला ने थाना बड़वाह पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वो अपने परिवार के साथ ग्राम मुरल्ला के खेत में काम करने के लिये आया था, फरियादी उसकी पत्नि मृतिका भिकुबाई, लडका एवं लडकी के साथ मकान में परिवार के साथ रहता था । लडकी बबीता की शादी करीबन 05 साल पहले गॉव के ही रहने वाले मोहन पिता ध्यानसिंह के साथ हुई थी जो उसी गाँव मे मजदूरी करता था, मोहन आये दिन लडकी बबीता से मारपीट करता था, करीब एक वर्ष पूर्व मेरी लडकी का मोहन से रिश्ता टुट गया था ।

घटना दिनांक 28.05.2023 को फरियादी सुकराम बोडडिया निवासी हाल ग्राम मुरल्ला ने उसकी लडकी बबीता की शादी दूसरे व्यक्ति सुनिल से करा दी थी, इस बात को लेकर मोहन नाराज होकर घटना दिनांक को रात्रि में अपने हाथ में कुल्हाडी लेकर फरियादी के घर की छत पर आया और फरियादी सुकराम को सिर में कुल्हाडी मारकर चोट पहुंचाई, जब फरियादी की पत्नि भिकुबाई बीच बचाव करने आयी तो मोहन ने जान से मारने की नियत से भिकुबाई को सिर पर कुल्हाडी मारी जिससे भिकुबाई को सिर में गंभीर चोट आई, जिससे भिकुबाई की मृत्यु हो गई । फरियादी सुखराम की रिपोर्ट पर आरोपी मोहन वास्कले निवासी मुरल्ला के विरुध्द थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 235/23 धारा 302, 324 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । 

प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक  जगदीश गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी मोहन पिता ध्यानसिंह वास्कले निवासी ग्राम बिंजलवाडा सनावद हाल मुकाम ग्राम मुरल्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । 

प्रकरण के आरोपी मोहन पिता ध्यानसिंह वास्कले निवासी ग्राम बिंजलवाडा सनावद हाल मुकाम ग्राम मुरल्ला ने उसके ससुर को सिर में गंभीर चोट पहुचाकर घायल करने एवं सास को सिर में कुल्हाडी मारकर निर्मम हत्या कारित करने जैसा अमानवीय कृत्य करने पर प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान कता किया जाकर  न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह जिला खरगोन के एसटी नंबर 22/2023 पर विचाराधीन था।

पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन धर्मराज मीणा के निर्देशन,अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) खरगोन  भापुसे नरेन्द्र रावत तथा अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खरगोन श्रीमती शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था । 

प्रकरण विचारण के दौरान माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह जिला खरगोन द्वारा दिनांक 14-05-2025 को निर्णय पारित करते हुए, जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी मोहन पिता ध्यानसिंह वास्कले निवासी ग्राम बिंजलवाडा सनावद हाल मुकाम ग्राम मुरल्ला को न्यायालय द्वारा हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास और 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। 

      उक्त प्रकरण जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपियों को सजा दिलाने में जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरण में महेन्द्र भानुप्रिय डीपीओ,  दिलीप सिंह कनेश विशेष लोक अभियोजन अधिकारी बड़वाह, तत्कालीन थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक जगदीश गोयल, थाना स्तर पर पैरवीकर्ता अधिकारी उनि.अजय कुमार झा तत्कालीन पदस्थापना पुलिस थाना बड़वाह तथा पुलिस थाना बड़वाह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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