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खाद्य सुरक्षा, श्रम व नापतौल विभाग की टीम ने बेकरियों में की छापामार कार्यवाही

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

        खरगोन। आमजन को मिलावट रहित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जिले में सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 21 मई को एसडीएम बीएस कलेश के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग एवं नापतौल विभाग के संयुक्त विभागीय दल द्वारा खरगोन ग्रामीण की बेकरियों का औचक निरीक्षण कर प्रयोगशाला जांच के लिए खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र किये हैं। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  एचएल अवास्या ने बताया कि खरगोन गामीण में स्थित बेकरियों का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुगल बेकरी, कोहिनूर बेकरी एवं अमृत बेकरी औद्योगिक क्षेत्र भाडली से पाम तेल, मैदा एवं टोस्ट के नमूने संग्रहित कर, 

खाद्य सामग्री के नमूने जॉच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजेे गये है। जॉच रिर्पोट में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्व खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी  आरआर सोंलकी उपस्थित थे।

इसी प्रकार नापतौल विभाग द्वारा बाडली की कोहिनूर बेकरी,न्यू पाकिजा बेकरी, मुगल बेकरी, फास्टींग बेकरी एवं न्यू राधे बेकरी भाडली पर पैकेट में आवश्यक घोषणाएं एवं तौल कांटे सत्यापित नही पाये जाने पर विधिक मापपिज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 

साथ ही श्रम विभाग द्वारा कोहिनूर बेकरी, अमृत बेकरी, अजन्ता बेकरी, न्यू पाकिजा बेकरी, फास्टींग बेकरी एवं न्यू राधे बेकरी औद्योगिक क्षेत्र भाडली में जांच की गई कि उनमें विभिन्न श्रम अधिनियमो जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 का पालन किया जा रहा है या नहीं।

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