खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
किसानों को भूसा कटाई यंत्र 50 प्रतिशत सब्सिडी पर होगा उपलब्ध
खरगोन । कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिले के हार्वेस्टर ऑपरेटर्स एवं गौशाला संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर नरवाई जलाने की घटनाओं एवं संबंधित क्षेत्रों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि गांव गांव बैठकों का आयोजन कर किसानों को नरवाई न जलाने एवं वैकल्पिक तकनीकों के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।
कलेक्टर भव्या मित्तल ने निर्देश दिए कि नरवाई जलाने के बजाए एसएमएस (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम), रीपर कम बाइंडर एवं स्ट्रा रीपर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से पहले वाले हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया जाए। हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर (भूसा कटाई यंत्र) ले जाना अनिवार्य होगा, जिस पर शासन द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी भी उपलब्ध है। बैठक में कलेक्टर ने कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों के साथ टाई अप करवाने के निर्देश दिए गए, ताकि हार्वेस्टिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए। हार्वेस्टर ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी गई कि उनका हार्वेस्टर जब भी किसी किसान के खेत में जाएगा, वह बिना एसएमएस या स्ट्रा रीपर के नहीं जाएगा।
कलेक्टर ने मक्का एवं गन्ना फसल में भी इन यंत्रों के उपयोग के निर्देश दिए, जिससे अवशेष प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सके। बैठक में उपसंचालक कृषि शिव सिंह राजपूत, सहायक यंत्री कृषि मनीष मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।






