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खरगोन पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही

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 जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

पुलिस ने रेनोल्ट कार से परिवहन करते कुल 234 लीटर देशी शराब किमत 1,30,000/- रूपये को किया जप्त,

कार चालक पर किया थाना मण्डलेश्वर पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध,

परिवहन मे उपयोग की जा रही रेनोल्ट कार कीमत लगभग 08 लाख रुपये को भी किया जप्त।

     खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे थाना मण्डलेश्वर पर पुलिस टीम के द्वारा कुल 234 लीटर देशी शराब परिवहन करने पर कार्यवाही की गई है ।  

      दिनांक 22.05.25 को थाना मण्डलेश्वर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 व्यक्ति सिल्वर रंग की रेनोल्ट कार से भारी मात्रा मे अवैध शराब लेकर मण्डलेश्वर से महेश्वर तरफ ले जाने वाले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी मण्डलेश्वर उनि दीपक यादव के नेतृत्व मे थाना मण्डलेश्वर से पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल रवाना किया गया व कसरावद फाटे पर नाकाबंदी की गई ।

      थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को बहुत तेज गति से सिल्वर रंग की कार आती दिखाई दी, कार चालक ने कसरावद फाटे पर पुलिस टीम की नाकाबंदी देख कार को वापस करने का प्रयास किया, पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की जिसमे कार का चालक मौके पर कार छोड़ कर भाग निकला । 

     पुलिस द्वारा रोकी गई सिल्वर रंग की रेनोल्ट कार को चेक किया गया, जिसमे पीछे की डिक्की एवं सीट पर कुल 26 शराब की पेटिया रखी दिखाई दी । पुलिस टीम ने कुल 26 पेटी मे 234 लीटर अवैध देशी शराब कीमत लगभग 1,30,000/- रुपये एवं अवैध शराब के परिवहन मे उपयोग की जा रही सिल्वर रंग की रेनोल्ट कार कीमत लगभग 8,00,000/- रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर थाना मण्डलेश्वर पर कार चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 167/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

    उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मण्डलेश्वर मनोहर सिंह गवली के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी मंडलेश्वर उनि दिपक यादव के नेतृत्व प्रआर.संजय यादव, प्रआर रविन्द्र पटेल, प्रआर संतोष बनडे, आर अनुराग सिंह तोमर, आर राकेश, आर. अमित, आर  राजेश ,आर कुन्दन ,आर. पवन एवं सायबर सेल का विशेष योगदान रहा ।

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