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हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

चिंहिंत एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में बीयर बाटल सिर पर मारकर व रस्‍सी से गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास एवं 8000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

खरगोन। प्रकरण में घटना दिनांक 23-03-2023 के दोपहर करीबन 04.00 बजे अपहृत बालक अभिनय उर्फ बिट्टु डावर का बुलेट मोटर सायकल क्रमांक MP-10-ZA-8247 को लेकर बिस्टान नाके के पास जाने का बोलकर गया था, जो करिबन 09.00 बजे रात कर वापस नहीं आया, तथा मोबाईल पर फोन किया तो बंद आ रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली खरगोन पर अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया।

    प्रकरण में थाना प्रभारी खरगोन निरीक्षक बनवारीलाल मण्डलोई के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अनुसंधान के दौरान संदेही आरोपी यश पिता आत्मराम पटेल एवं अन्य नाबालिक से पुछताछ करने पर उनके द्वारा अपहृत बालक अभिनव उर्फ बिट्टु को बुलट देने की बात को लेकर उसके सिर में बीयर की बाटल मार कर हत्या कर लाश को पेड पर फंदा डाल कर लटका दिया था, तब पुलिस ने बिट्टु उर्फ अभिनय का शव बरामद किया। 

    प्रकरण के आरोपी एवं अन्य नाबालिक अपचारी के द्वारा बालक अभिनय उर्फ बिट्टु डावर की हत्या करने जैसा घृषित अमानवीय कृत्य करने पर प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान कता किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। 

    पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन रविन्द्र वर्मा के निर्देशन,अति.पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर)  बिट्टी सहगल एवं अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खरगोन शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था । 
    उक्त विशेष न्यायालय (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम) मंडलेश्वर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण विचारण उपरांत  विशेष न्यायालय (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम) मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी यश उर्फ यसु पटेल को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि एवं 3(2)(V) (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम) में आजीवन कारावास व 3000-3000 हजार रूपये का अर्थदण्डु तथा धारा 201 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।    

        जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित की श्रेणी में सम्मिलित उपरोक्त प्रकरण में आरोपी यश उर्फ यसु पटेल को सजा दिलाने में  महेन्द्र भानुप्रिया डीपीओ, विशेष लोक अधिकारी विजय सिंह जमरा, थाना प्रभारी खरगोन निरीक्षक  बनवारीलाल मण्डलोई, उप निरीक्षक अमित पवांर तथा प्रआर.कृष्णा मुजाल्दे पुलिस थाना खरगोन एवं थाना खरगोन स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।
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