संभाग ब्यूरो बिलाल खत्री
बड़वानी म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में दिनांक 01 सितम्बर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी के ए.डी.आर भवन में प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर के समन्वय से कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में संबोधित करते हुए सचिव/न्यायाधीश अमूल मण्डलोई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदुषण अधिनियम के अंतर्गत दिये गये नियमों का पालन करते हुए का पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। हम सभी को जल, वायु, एवं पर्यावरण को हानिकारक पदार्थों से दूषित करने से बचाने का दायित्व सभी का है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी विशेष वक्ता सुनील श्रीवास्तव सेवा निवृति क्षेत्र अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर द्वारा प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न जलाया जाये, बायो वेस्ट अस्पताल के कचरे को शासन द्वारा निर्धारित संस्था के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण किया जावे। जल प्रदूषण हेतु जल स्त्रोंतो को प्रदूषित जल एवं प्रदूषित पदार्थ ना डाले जाये एवं अधिनियम के अनुसार प्रदूषित पदार्थ को निपटान किया जाये। सार्थच्ही दिये गये नियम के अंतर्गत सजा एवं जुर्माने के बारे में जानकारी प्रदान की। विस्तृत से ई वेस्ट, बायोवेस्ट एवं रिसाइकल के बारे में जानकारी दी।
उक्त कार्यशाला में जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल, वैज्ञानिक एस. एन. कटारे, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. नियंत्रण बोर्ड इंन्दौर, प्रयोगशाला सहायक राघवेन्द्र सिंह, नगर निगम के अधिकारी एवं डिफेंस कांउसिल, पैरालीगल वालेंटियर उपस्थित रहे।