शेख़ नसीम। नई दिल्ली / सुप्रीम-कोर्ट ने आज भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए जारी जबलपुर हाई-कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता फ़र्ज़ी तरीके से हासिल करने के आरोप में जबलपुर हाई-कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिया था हाई-कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए आरिफ मसूद ने सुप्रीम-कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम-कोर्ट ने जबलपुर हाई-कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत दी है सुप्रीम-कोर्ट में आरिफ मसूद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, विवेक तंखा और वरुण तंखा ने पैरवी की।






