
धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
धार जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक चौधरी ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा,एसडीएम श्रीमती रोशनी पाटीदार एवं श्री जगदीश मेहरा भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी नागरिकों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम चो बालोद से उण्डेश्वर गेट तक सड़क निर्माण की मांग, सरपंच-सचिव द्वारा योजनाओं में अनियमितता की शिकायत, कृषि भूमि पर अवैध कब्जा, आवास के लिए पट्टा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण सहायता, अतिक्रमण हटवाने, खेत से पानी निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं।
सम्पूर्ण धार जिले में धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील
धार, 15 जुलाई 2025।
जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार, मकान या दुकान किराये पर देने से पूर्व मालिक को किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में देना अनिवार्य होगा। साथ ही किरायेदार से पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए।
इसी तरह, घरेलू कामगार या व्यावसायिक कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले भी उनकी जानकारी और पहचान-पत्र संबंधित थाने में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और उनकी सूची मासिक रूप से थाने में प्रस्तुत करनी होगी।
ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, कोरियर कंपनियों के कर्मचारियों, तथा निजी सुरक्षा गार्ड की जानकारी भी संबंधित थाने में देना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, उनके पहचान-पत्र की प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और यह आज से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंध 11 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा।
धार जिले में आगामी त्यौहारों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
धार, 15 जुलाई 2025।
जिला प्रशासन ने आगामी सावन मास, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी सहित अन्य त्यौहारों के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र (ग्रामीण, कस्बा एवं नगरीय क्षेत्र) में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।
आदेशानुसार, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ नारे या संदेश युक्त कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडे आदि का सार्वजनिक या निजी स्थल पर प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार रैली, जुलूस, जनसभा आदि कार्यक्रम बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे।
साम्प्रदायिक या भ्रामक फोटो, वीडियो, ऑडियो, संदेश, कमेंट या फॉरवर्डिंग जैसी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, साइबर कानून एवं अन्य विधियों के अंतर्गत सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश 11 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा और पूरे धार जिले में लागू रहेगा।