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खरगोन पुलिस द्वारा अवैध जुआ खेलने वालो के विरुध्द की गयी कार्यवाही

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इक़बाल खत्री 

05 जुआरियो को ग्राम बड़ी बिलखेड़ स्थित कच्चे रोड़ किनारे से जुआ खेलते हुये पकड़ा। 

उनके कब्जे से 8340 रुपये एवं 52 ताश के पत्ते जप्त किये गये।

आरोपीयानो के विरुध्द 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी।    

           

                खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । वरिष्ठ अधिकारियो से प्राप्त निर्देर्शो के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी तारतम्य मे थाना गोगांवा जिला खरगोन में जुआ खेलने वालो के विरुध्द ग्राम बड़ी बिलखेड़ में कार्यवाही की गयी । 

        दिनांक 22.04.25 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ,ग्राम बड़ी बिलखेड मे कुछ जुआरी कच्चे रोड किनारे हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन कर टीम को मुखबिर कि सूचना से अवगत कराकर उपनिरीक्षक रितेश तायड़े को हमराह फोर्स के रवाना किया गया पुलिस टीम द्वारा झाड़ियो की आड़ से छुप कर देखा तो कच्चे रोड़ के किनारे मोमबत्ती के उजाले में कुछ व्यक्ति पैसो से हारजीत का दाव लगाकर ताश पत्तो का जुआ खेल रहे थे ।जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकडा उनका नाम पता पुछा तो उन्होंने अपना नाम

 1. आशीष पिता विजय चौहान जाति भील उम्र 23 साल निवासी बड़ी बिलखेड़ 2. शिवम पिता कमल मानकर उम्र 22 साल निवासी बड़ी बिलखेड़ 

3. आकाश पिता गणेश बड़ोले जाति बलाई उम्र 25 साल निवासी बड़ी बिलखेड़

 4. जितेन्द्र पिता नाना मानकर उम्र 27 साल निवासी बड़ी बिलखेड़ 

5. संजु पिता जगदीश मानकर उम्र 27 साल निवासी बड़ी बिलखेड़ होना बताया । 

                       मौके पर पांचों व्यक्तियों से पुलिस टीम को नगदी व ताश पत्ते मिले जिसमे टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल 8340/-रुपये नगदी एवं 52 ताश के पत्ते जप्त किए आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से आरोपीयान को धारा 35(3) भा.ना.सु.सं. , धारा 170 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत कार्यवाही की गयी । 

नाम आरोपी       

                              1. आशीष पिता विजय चौहान जाति भील उम्र 23 साल निवासी बड़ी बिलखेड़

                              2. शिवम पिता कमल मानकर उम्र 22 साल निवासी बड़ी बिलखेड़

                              3. आकाश पिता गणेश बड़ोले जाति बलाई उम्र 25 साल निवासी बड़ी बिलखेड़ 

                              4. जितेन्द्र पिता नाना मानकर उम्र 27 साल निवासी बड़ी बिलखेड़

                              5. संजु पिता जगदीश मानकर उम्र 27 साल निवासी बड़ी बिलखेड़

                                 कुल जप्त मश्रुकाः- 8340 रुपये नगद एवं 52 ताश के पत्ते जप्त 

        उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव  राकेश आर्य के मार्गदर्शन मे एवं थाना प्रभारी गोगांवा दिनेश सिंह सौलंकी के नेतृत्व मे उनि.रितेश तायड़े , प्रआर. दिनेश मण्डलोई , प्रआऱ  भोला प्रसाद द्विवेदी ,आर. अखिलेश मुकेश , आर. फारुख  का विशेष योगदान रहा ।

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