कोर्ट ने कहा कि एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जो यह तय करेगी कि जंगली बैल और हाथी को पकड़ा जाए और उन्हें जंगल के आंतरिक क्षेत्रों में छोड़ा जाए।