धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 03.08.2026 की रात्रि लगभग 11:30 बजे ग्राम कालीदेवी में पीड़िता अपने घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान उसका जीजा दीपक अपने साथी करमसिंह एवं अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिलों से वहां पहुंचा। आरोपियों ने पीड़िता को जबरन घर से उठाकर अपहरण कर लिया। विरोध करने पर परिजनों के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई।
आरोपी पीड़िता को मोटरसाइकिल से ग्राम नरवाली के जंगल में ले गए, जहां मुख्य आरोपी करमसिंह द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन परिजनों द्वारा तलाश किए जाने पर पीड़िता बरामद हुई और थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना टांडा में अपराध क्रमांक 135/2026 अंतर्गत धारा 140(3), 64(2)(M), 296(B), 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस कार्यवाही
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक संजय कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त 03 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
- भंगु पिता गणपत डावर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवाली
- दीपक पिता रमेश सिंगार, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवाली
- करमसिंह पिता बीगन सिंगार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम नरवाली
- सुरेश पिता दीपक, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम नरवाली जप्त मशरूका
घटना में प्रयुक्त 03 मोटरसाइकिलें सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी संजय कुमार रावत, सउनि योगेन्द्रसिंह मावी, सउनि रामदास सोलंकी, सउनि रामसिंह हटीला, प्रधान आरक्षक रामसिंह सस्तिया, प्रधान आरक्षक माधवसिंह वसुनिया, प्रधान आरक्षक बच्चुसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक किशन देवल, प्रधान आरक्षक दिनेश मेड़ा, आरक्षक दिलीप डुडवे, आरक्षक निलेश सापले, आरक्षक सुनील पवार, आरक्षक राघवेन्द्र, आरक्षक राहुल चौहान, आरक्षक सुनील खराड़े एवं आरक्षक दिलीप मंडलोई की सराहनीय भूमिका रही।






