खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
थाना भगवानपुरा पर धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज,
आरोपी पिकअप वाहन से कर रहा था अवैध शराब का परिवहन,
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से की 27 पेटियों में 290.640 लीटर कीमत लगभग 1,05,760/- रुपये की अवैध देशी, अंग्रेजी शराब की जप्त,
जप्तशुदा अवैध शराब व पिकअप वाहन की कुल कीमत लगभग 6,05,760/ रुपये बताई गई।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण)अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतम्य में थाना भगवानपुरा पुलिस ने 01 आरोपी को गिरफ्तार कर 27 पेटियों में कुल 290.640 लीटर अवैध शराब जप्त कर कार्यवाही की ।
दिनांक 17.06.2026 को थाना भगवानपुरा पर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 व्यक्ति पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर थोड़ी देर के बाद धूलकोट तरफ से आने वाला है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी भगवानपुरा निरीक्षक लक्ष्मण सिंह लौवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं उनको मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया ।
पुलिस टिम द्वारा धुलकोट भगवानपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाहनों पर नजर रखी गई व मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन के आने का इंतजार किया गया । कुछ देर इंतज़ार के बाद पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर रोका ।
रोके गए पिकअप वाहन चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कैलाश निवासी पटेल फाल्या झेंडिया चैनपुर का होना बताया । पुलिस द्वारा पिकअप को चेक करने पर उसमें शराब की पेटियाँ रखी दिखाई दी । कुल 27 कार्टून को चेक करने पर उसमें 10 पेटी में देशी मदिरा, 16 पेटी में लेमाउण्ट स्ट्रांग बियर व 01 पेटी में लंदन प्राईड व्हिस्की भरी होना पाई गई जिसका परिवहन करने के संबंध में कैलाश से वैध दस्तावेज व लाइसेंस के बारे में पूछने पर कोई वैध दस्तावेज व लाइसेंस नहीं होना बताया ।
पुलिस द्वारा आरोपी कैलाश निवासी पटेल फाल्या झेंडिया चैनपुर के कब्जे से 27 पेटियों में कुल 290.640 लीटर अवैध देशी अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 1,05,760/- रुपये की व अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP12GA1813 किमत लगभग 5,00,000/- रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 206/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है ।
पुलिस रिकार्ड खंगालने व ICGS पर चेक करने पर आरोपी कैलाश निवासी पटेल फाल्या झेंडिया पर पूर्व से थाना बिस्टान पर 02 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के दर्ज होना पाए गए है ।
उक्त कार्यवाही एसडीओपी भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी भगवानपुरा निरीक्षक लक्ष्मण सिंह लौवंशी के नेतृत्व में उनि नरेश प्यासे, सउनि नरसिंह मोरे, सउनि बाबुलाल ब्राम्हणे, प्र.आर. भारत सोलंकी, प्र.आऱ. राजेन्द्र कुशवाह, आरक्षक हीरालाल धनगर, आर.दीपक सोनी, सै. राधेश्याम चौहान का विशेष योगदान रहा ।






