खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। न्यायाधीश अखिलेश जोशी ने मध्यस्थता जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यस्थता में उभय पक्ष अपने मन की बात कर सकता है और उसकी बात गोपनीय रखी जाती है। जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा होता है, उस न्यायाधीश के अलावा किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाया जाता है, जो दोनों पक्षों से अलग अलग बात कर एक सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ता है। इस प्रक्रिया से समय और धन की भी बचत होती है और दोनों पक्षों को न्याय मिलता है, दोनों पक्षों को जीत मिलती है। सरल भाषा में कहा जा सकता है कि दो लड़ने वालों को समझाकर विवाद सुलझाना ही मध्यस्थता है।
वरिष्ठ खंड न्यायाधीश मोहित बड़के ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टू व्हीलर चलाने वाले हेलमेट अवश्य पहनें और फोर व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट अवश्य लगाएँ। वाहन का बीमा और रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपडेट रखें। नशा करके वाहन कदापि न चलाएँ, ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए।
शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर प्रीति जैन ने पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, निःशुल्क विधिक सहायता एवं मध्यस्थता के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मण्डलोई ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन निशा कौशल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता ने किया। शिविर में रूपेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।






