राहवीर योजना के तहत करे घायल व्यक्ति की मदद
बिलाल खत्री
बड़वानी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है राहवीर योजना। उक्त योजना के अंतर्गत जिले के नागरिक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाये, उसकी मदद कर उसकी जान बचाये। ऐसा करने पर उन्हे किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नही होगा बल्कि उन्हे शासन द्वारा 25 हजार रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।
कलेक्टर जयति सिंह ने राहवीर योजना की जानकारी देते हुए उक्त बाते कही है। कलेक्टर ने बताया कि उक्त योजना शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलो में 21 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। राहवीर योजना एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन ऑवर दुर्घटना के तुरंत बाद पहला एक घंटा में अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन देना है। साथ ही कलेक्टर ने जिले वासियों से यह अपील भी की है कि घायल व्यक्ति को देखकर उसे तड़पते हुए ना छोड़े बल्कि उसे समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद कर उसके जीवन की रक्षा करे।
योजना का मुख्य उद्देश्य है
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुँचाना जिससे जीवन रक्षण में मदद हो सके।
मदद करने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप 25 हजार रुपये की राशि उसके बैंक खाते में दी जाती है। साथ ही सम्मान पुरस्कार के साथ प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र भी दिया जायेगा।
मदद करने वाले व्यक्ति को किसी कानूनी कार्रवाई या परेशान करने से सुरक्षा दी जाएगी। मदद करने वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति का रिश्तेदार नही होना चाहिए।
इस हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा घटना की समीक्षा करके योग्य लोगों का चयन किया जाएगा। योजनान्तर्गत एक व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम पाँच बार इस पुरस्कार हेतु चयनित हो सकता है।






