बिलाल खत्री
बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह की अध्यक्षता में फोटो निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत बैठक आयोजित रही। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान, एसडीएम नेपानगर एवं बुरहानपुर सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक में आयोग के नवीन दिशा-निर्देशों के बारें में जानकारी देते हुए आगामी पुनरीक्षण कार्यों को लेकर चर्चा की गयी।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा आगामी अक्टूबर, 2025 में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु निर्देश एवं समय-सारणी प्राप्त होना संभावित है। निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण भारत के संविधान की धारा 324 एवं 326 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त शक्तियों के अधीन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है।
वर्तमान गतिविधियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार वर्तमान में विगत पूर्व गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 की मतदाता सूची से 6 जनवरी, 2025 को अंतिम प्रकाशित नामावली में मतदाताओं के विवरणों के मिलान की कार्यवाही की जा रही है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाटीदार ने बताया कि, नामावली में मतदाताओं के विवरणों के मिलान की कार्यवाही हेतु राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रवार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किये जाना है। अर्थात् मान्यता प्राप्त दल के पदाधिकारी द्वारा फॉर्म आईडी बीएलए-1 में जिले के अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाना होगी। राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बीएलए संबंधित मतदान केन्द्र का मतदाता होना आवश्यक है।
बीएलए को संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के साथ काम करना होगा और मतदाता सूची में प्रविष्टि को शामिल करने, हटाने, संशोधन और स्थानांतरण के लिए आवेदन भरने में अपने मतदान केंद्र के पात्र नागरिकों का मार्गदर्शन और सहायता भी करनी होगी। वहीं जिले में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये गये है, जिनका अनुमोदन आयोग से अपेक्षित है।