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जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की हेतु आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

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बिलाल खत्री
बड़वानी जिला आबकारी अधिकारी आर. सी. बारोड़ के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश मण्डलोई के नेतृत्व में आबकारी वृत-बड़वानी के उपनिरीक्षक कमलेश बामनिया, के द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2025 को ग्राम करी में सजवानी अंकुश लगाकर सुनील पिता कुल्लु भिलाला निवासी सेहजगांव थाना नानपुर जिला अलीराजपुर के द्वारा एक एच.एफ. डीलक्स मोटर साईकिल पर 03 केनों में कुल 88 बल्क लीटर नकली ताड़ी मदिरा परिवहन करते हुए, पकड़ा गया। जप्त नकली ताड़ी मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 58600 रूपये हैं।

आरोपी का उक्त कृत्य म.प्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 40ए के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी सुनील पिता कुल्लु भिलाला के विरुध्द म.प्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 49ए के तहत आबकारी वृत-बड़वानी में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।196 सितम्बर को आरोपी सुनील पिता कुल्लु को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त आरोपी को जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही कमलेश बामनिया आबकारी उपनिरीक्षक वृत बढ़वानी, के द्वारा की गई। कार्यवाही में, आबकारी आरक्षक इरफान अली, गंगा सोलंकी, एवं प्रिया सुल्या का विशेष योगदान रहा है।

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