जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश अखिलेश जोशी ने कहा कि बिना लाइसेंस बिना फिटनेस बीमा वाहन चलाने से नुकसान हो सकता है और यह अपराध है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले से कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में कोई अन्य व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में प्रतिकर राशि वाहन मालिक एवं चालक से वसूली जाती है। यदि वाहन चालक का वैध लायसेंस और बीमा होगा तो प्रतिकर राशि बीमा कम्पनी द्वारा अदा की जाती है। इसलिए हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर रवि झारोला ने कहा कि वर्तमान में बच्चो के साथ यौन हिंसा के मामले अधिक हो रहे है, इसके लिये जनजागरण की जरूरत है। सभी को जब तक कानून की जानकारी नहीं होगी, तब तक लोग कानून तोड़ते रहेंगे। अपने आस-पास के लोगों को भी हमें यह कानून की जानकारी देना जरूरी है, जिससे वह एक जनजागरूकता फैला सके और बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं जागरूक कर सके। श्री झारोला ने ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पक्षकारगण को जागरूक किया।
शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर प्रीति जैन ने पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, चन्द्रेश मण्डलोई ने संवैधानिक अधिकारों, नालसा की हेल्पलाईन नम्बर 15100 एवं निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर में अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय जोशी, जिला अभिभाषक सचिन्द्र उपाध्याय, रूपेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस, निशा कौषल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता, वर्षा शुक्ला अधिवक्ता, पैरालीगल वालेन्टियर जोजू एम.आर, नेहा बाथवे एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।






