जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
पुलिस ने मोटर साइकल से अवैध शराब का परिवहन करते 02 आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपीयो के कब्जे से 65 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी की शराब कीमत लगभग 6500/- रूपये को किया जप्त,
थाना गोगावां पर किया धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध, परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत लगभग 60,000/- रूपये को भी किया जप्त।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
इसी तारतम्य मे थाना गोगावां पर पुलिस टीम ने कुल 65 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी की शराब कीमत लगभग 6500/- रूपये को परिवहन करने के विरुद्ध कार्यवाही कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की ।
दिनांक 19.08.25 थाना गोगावां पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 व्यक्ति एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल से अवैध शराब लेकर श्रीमाया होटल के पास गोगावां से होकर गुजरने वाले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी गोगावां मंसाराम रोमड़े के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया ।
थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार 02 व्यक्ति मोटर साइकल पर नीले रंग का ड्रम बीच में रख कर आते दिखाई दिए जिन्हे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका । रोके गये दोनों व्यक्तियो से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम 1. जितेन्द्र पिता देवा वास्कले उम्र 30 साल निवासी अदलपुरा 2. कालु पिता मधु शर्मा उम्र 19 साल निवासी जैतापुर का होना बताया मोटर साइकल पर रखे ड्रम को चेक करने पर उसमे अवैध कच्ची शराब पाई गयी । दोनों से शराब परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज व लाइसेंस के बारे मे पूछने पर कोई वैध दस्तावेज व लाइसेंस नहीं होना बताया ।
पुलिस के द्वारा आरोपी
- जितेन्द्र पिता देवा वास्कले उम्र 30 साल निवासी अदलपुरा 2. कालु पिता मधु शर्मा उम्र 19 साल निवासी जैतापुर के कब्जे से 65 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 6500/- रूपये एवं अवैध शराब परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत लगभग 60,000/- रूपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 321/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
उक्त की गई कार्यवाही में एसडीओपी भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन व गोगावां थाना प्रभारी मंसाराम रोमड़े के नेतृत्व में प्रआर. मनमोहन बघेल, प्रआर. नानकराम, प्रआर. मोहसिन जिलानी, आर. आशीष, आर .कृष्णा, आर. विशाल, आर.राजेश, आर. रितेश व थाने के अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।






