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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अजीवन कारावास व अर्थदंड

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संभाग ब्यूरो बिलाल खत्री
बड़वानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह पंवार द्वारा पिछले दिनों अपने दिए फैसले में पत्नी की चरित्र शंका को लेकर हत्या करने के आरोपी पति रूमालिया पिता वेडिया खरते, निवासी – बेरवाडा,धवल फलियां को अजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी के पुत्र निलेश ने पुलिस पाटी उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि वह 3 दिसम्बर 2024 को अपने दादा के यहां गया था घर पर मां बरलीबाई तथा पिता रूमालिया ( आरोपी) ही थे। जब रात को 11=00 बजे वापस आया तो घर पर खटिया पर मां बरलीबाई की लाश पड़ी थी जिस पर उसने आरोपी पिता से मां की मृत्यु का कारण पुछने पर उसने ओखली में गिर कर मृत्यु हो जाना बताया। उसने मां के शव को देखा तो उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे ,जिनके बारे में पिता से पुछने पर वह चुप रहा। समीप पड़े खुन, खुदी जमीन तथा आरोपी पिता द्वारा पूर्व भी मृतिका के साथ चरित्र शंका को लेकर की गई मारपीट व झगड़े की बात ध्यान रखकर रिश्तेदार को फोन कर पाटी थाने पर उसने आरोपी पिता के विरुद्ध रिपोर्ट की।

पाटी पुलिस द्वारा प्रकरण का सम्पूर्ण अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए तथ्यों, परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा डाक्टर द्वारा की गई क्यूरी व पी.एम. रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनसे सहमत हो आरोपी रूमालिया को बीएनएस की हत्या की धारा 103(1) में आरोपी को अजीवन कारावास तथा 1 हजार अर्थदंड तथा 238(ए) के तहत 2 वर्ष कारावास व 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अनुसंधान निर्भय सिंह मुजाल्दे,(एस आय ) द्वारा किया गया।

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