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5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। |
धार ब्यूरो इकबाल खत्री
धार भगवानदास पिता हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण परिहार निवासी चंदननगर घाटाबिल्लौद थाना पीथमपुर जिला धार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा लडका उमेश करीब दो वर्षो से तांत्रिक बाबाओं के साथ रहता था व अक्सर तांत्रिक क्रिया की बाते करता रहता था। घटना दिनांक को उमेश तांत्रिक मंत्र बोलकर परिजनों पर भबूती व पानी छीट रहा था। परिजनों व्दारा मना करने पर मारपीट कर घर से बाहर निकालकर अपने छोटे डेढ़ वर्ष के बच्चे को अपने साथ घर के अंदर रखकर उमेश व्दारा तंत्र विध्या के चलते पुत्र को पटक-पटक कर मारकर हत्या कर दी।
बच्चे की मृत्यु हो जाने से थाना पीथमपुर पर आरोपी उमेश पिता भगवानदास परिहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 567/2023 धारा 323,302,436 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था उक्त सनसनीखेज अपराध में आरोपी 1. उमेश पिता भगवानदास परिहार उम्र 31 वर्ष निवासी चंदननगर घाटाबिल्लौद थाना पीथमपुर को थाना पीथमपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे में ही दिनांक 06.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय धार पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना उनि प्रशांत पाल चौकी प्रभारी घाटाबिल्लौद आरक्षी केन्द्र पीथमपुर द्वारा की जाकर मजबूत साक्ष्य एकत्रित कर चालन माननीय न्यायालय मे पेश किया गया।
जिस पर से प्रकरण में दिनांक 06.05.2025 को माननीय न्यायालय पारस कुमार जैन अपर सत्र न्यायाधीश धार के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी उमेश पिता भगवानदास परिहार उम्र 31 वर्ष निवासी चंदननगर घाटाबिल्लौद थाना पीथमपुर को आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया है।
पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन धार पुलिस व्दारा माननीय न्यायालय में मजबूत साक्ष्य एकत्रित करने के कारण वर्ष 2025 में कुल 12 चिन्हित सनसनीखेज अपराधों में आरोपियों को माननीय न्यायालय व्दारा सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।