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खरगोन पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर अवैध गौवंश परिवहन करने पर किया प्रकरण पंजीबद्ध,

अवैध गौवंश परिवहन करते 02 आरोपीयो को पुलिस ने किया गिरफ्तार,

की गई कार्यवाही मे कुल 21 गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्त,

अवैध गौवंश परिवहन मे प्रयुक्त ट्रक कीमत लगभग 25,00,000/- रुपये को भी पुलिस ने किया जप्त।

        खरगोन। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर अवैध गौवंश तस्करों के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।

        दिनांक 18-19.05.25 की दरमियानी रात्री को चौकी खलटाका पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक 14 चक्का ट्रक क्रमांक RJ32GC2548 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, थोड़ी देर के बाद इंदौर से सेंधवा तरफ जाने वाले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चौकी खलटाका से पुलिस टीम का गठन किया गया व मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर नाकाबंदी कर बताए ट्रक को पकड़ने हेतु रवाना किया गया व एबी रोड से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी गई ।

        थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम को मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक क्रमांक RJ32GC2548 आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका व उसमे बैठे 02 व्यक्तियों को पकड़ा । जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम लक्मेन्द्रसिंह पिता रामगोपालसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जानीपुर कला थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश व हरीश उर्फ गोलु पिता छोटे निवासी सराय बैली थाना निशाणी गेट जिला मेरठ उत्तरप्रदेश का होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा रोके गए ट्रक को चेक करने पर ट्रक क्रूरतापूर्वक गौवंश से भरा होना पाया गया । पुलिस टीम ने ट्रक से पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से गौवंश परिवहन करने के संबंध मे दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया ।

        पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ32GC2548 कीमत लगभग 25,00,000/- रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपियो के विरूद्ध चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर अपराध क्रमांक 142/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधि. तथा 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर ट्रक से कुल 21 गौवंशों को मुक्त कराया गया है । 

1. कुल 21 गौवंश 8,00,000/- रुपये 

2. अवैध गौवंश परिवहन मे प्रयुक्त ट्रक क्रमांक RJ32GC2548 कीमत लगभग 25,00,000/- रुपये

गिरफ्तार आरोपी का नाम

1. लक्मेन्द्रसिंह पिता रामगोपालसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जानीपुर कला थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश 

2. हरीश उर्फ गोलु पिता छोटे निवासी सराय बैली थाना निशाणी गेट जिला मेरठ उत्तरप्रदेश

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मण्डलेश्वर मनोहरसिंह गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बलकवाडा निरीक्षक रितेश यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी खलटाका उनि राजेन्द्र अवास्या ,  सउनि अशोक नैयर, प्रआर. विकास डावर, आर. निरज यादव, आर. राकेश चौहान, आर. पंकज शर्मा, आर.रविशंकर तिवारी, अनिल मोगरे का विशेष योगदान रहा ।

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