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कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहूंचा आबकारी कार्यालय शराब ठेकेदार द्वारा अवैध शराब के भंडारण के खिलाफ की शिकायत

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कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष  नेता महेश पटेल की चेतावनी अगर अवैध शराब के भंडारण पर कार्यवाही नही हूई तो होगा उग्र आन्दोलन 

अलीराजपुर जिले में अवैध शराब के भंडारण के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहूचा जहा जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदोरिया से मिला ओर शराब दूकानो की जांच करवाकर कार्यवाही की बात की कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल ग्रामीणो के साथ इससे पहले आजाद नगर के ग्राम सेजावाडा शराब दूकान पर पहुचे जहा धरना-प्रदर्शन किया, ओर प्रशासन की मोजूदगी मे दूकान को सील करवाया इसके बाद अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आबकारी डीईओ धर्मेंद्र सिंह भदौरिया से मिले ओर  बताया की जिले की शराब दूकान सेजावाडा चाँदपुर आजाद नगर छकतला पर ठेकेदार के द्वारा अवैध शराब का भंडारण किया हूआ करीब 10 से 15 हजार अवैध शराब की पेटीया गोदाम मे पडी है जिसको जप्त कर कार्यवाही की जाए वही महेश पटेल ने बताया की सेजावाडा शराब दूकान पर ग्रामीणो ने बताया की यहा पर स्कूलो मे पडने वाले बच्चो से 20 रूपये पेटी मे शराब की पेटीया उठवाई जा रही है। इसको लेकर आबकारी डीईओ धर्मेंद्र सिंह भदोरिया ने कहा के सभी दूकानो की जांच करवाई जा रही हे, अगर कही पर कूछ गलत भंडारण मिलता है कार्यवाही की जाएगी। वही काग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम राठौर ने मीडीया को जानकारी देते हुए बताया की अलीराजपुर जिले मे शराब ठेकेदार के द्वारा नियम विरुद्ध शराब बेची जा रही है। रोजाना गाडीयो से अवैध शराब ठेकेदार द्वारा गूजरात भेजी जा रही है, अगर आबकारी विभाग ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नही करता है तो आगामी दिनो मे कांग्रेस उग्र आन्दोलन करेगी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आबकारी डीईओ धर्मेंद्र सिंह भदोरिया को ज्ञापन के माध्यम से बताया की सरकारी शराब दुकान एवं गौदाम पर बीना वैध दस्तावेज के शराब का भंडारण किया जा रहा है। जिसकी जांच कर ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करे क्योकी अलीराजपुर जिले अंतर्गत शासकिय मदिरा दूकान के गौदामों में अवैध शराब बिना दस्तावेज , परमिट के रखी होने की जानकारी है। जिले में मदिरा अवैधानिक तरिके से भंडारित कर रखी जाती है जिस जब्ती की जाकर ठेकेदार पर भी लीगल एक्शन लिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में शराब दुकाने आबकारी अधिनियम एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों एवं नियम के अंतर्गत नही आती है। नगर व ग्राम पंचायत से निकले वाले स्टेट, नेशनल हाईवे से सरकारी शराब दुकान की दूरी 500 मीटर की पाबंदी है लेकिन जिले में नियम के विरूद्ध सरकारी शराब की दुकाने संचालित हो रही है। ठेकेदार द्वारा नियम को ताक पर रख कर सरकारी शराब दूकान का संचालन किया जा रहा है, ना ही ग्राम पंचायत की जनसंख्या का अनुपालन , न राज्य, नेशनल स्टेट हाईवे के दिशा निर्देश का पालन किया गया हैे। देखने में आया है कि समय-समय पर अवैध भंडारण कर गुजरात राज्य में सप्लाई की जा रही है, इस तरह के फोटो विडियो आये दिन सोशल मीडीया में प्रचारित होते है, साथ ही शराब कंपनी के गुंडो द्वारा आम जनता के साथ गुडा गर्दी आये दिन देखने को मिलती है,

जिले में संचालित सरकारी शराब दूकानांे एवं गौदामों की जांच कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा जिला कांग्रेंस कमेटी अनिश्चित काल के लिये धरना प्रदर्शन करेगी।

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