भोपाल / मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केंद्रीय गृह-मंत्रालय के निर्देश एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में गर्मी के मौसम में चलनी वाली लू/लपट को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल किया है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से वही मुआवज़ा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मिलता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है राज्य सरकार की नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू हो जाएगी। बाढ़ भूकंप और आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि अब लू से भी पीड़ित या मृत व्यक्ति को भी मिलेगी।