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खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारो के खरीद-फरोक्त के विरुद्ध की कार्यवाही

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अवैध हथियार बेचने ले जा रहे 02 आरोपीयो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दोनों आरोपियों पर पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर 05 पिस्टल की जप्त

जप्तशुदा हस्तनिर्मित देशी पिस्टलो की कीमत लगभग 01 लाख रुपये

आरोपीयो के कब्जे से पिस्टल बनाने के उपकरण ड्रिल मशीन, ग्लाईंडर, हथौडी, आरी पत्ता आदि सामग्री जप्त

इक़बाल खत्री

खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा  द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन,अति.पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह बारीया के मार्गदर्शन मे जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने एवं अवैध फायर आर्म्स के नेटवर्क को चिन्हित कर उसे ध्वस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है । जिसके परिणामस्वरूप थाना भीकनगाँव (पुलिस चौकी बमनाला) पर पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारो का निर्माण कर खरीद फरोक्त करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 01.12.24 को पुलिस थाना भीकनगाँव पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 सिकलीगर अवैध हथियार बेचने के ग्राम सिग्नुर से बमनाला एवं सेल्दा की तरफ जाने के लिये निकले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना भीकनगाँव से 02 पुलिस टीम का गठन किया गया एवं मुखबिर सूचना से अवगत करवा कर दोनों सिकलीगरों को पकड़ने के लिए पृथक पृथक पुलिस टीम को रवाना किया गया । 

पहली टीम के द्वारा सिगनुर के रास्ते बमनाला से सेल्दा मार्ग की ओर मेल आश्रम फाटा के सामने से मुखबिर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति सिकलीकर अपने हाथ में थैली लेकर पैदल  सेल्दा तरफ से आते हुए दिखा, जो पुलिस वाहन को देख भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ा । पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कुन्दन पिता प्यारसिंह उर्फ बबलू भाटिया जाति सिकलीकर उम्र 32 साल निवासी काजलपुरा थाना मेनगांव का रहना बताया जिसके हाथ में रखी थैली मे 02 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल मिली । 

कुन्दन भाटिया से मिली उक्त दोनो देशी पिस्टलो को अपने पास रखने, लाने व ले जाने के संबंध में वैध लायसेंस या दस्तावेज का पूछने पर कोई वैध लायसेंस या दस्तावेज नही होना बताया । जिसे पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया व थाना भीकनगाँव पर अपराध क्रमांक 599/2024 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

इसी प्रकार दूसरी पुलिस  टीम द्वारा ग्राम सेल्दा से आगे शकरखेडी की ओर ढाबे के पास अवैध हथियार के संबंध मे एंबुश लगाया हुआ था जिसमे मुखबिर के बताए हुलिये के व्यक्ति को आता देख उसे भी पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ा गया । पकड़ मे आए व्यक्ति ने अपना नाम राजेश पिता जगदीश पटवा जाति सिकलीकर उम्र 35 साल निवासी सिगनुर थाना गोगांवा जिला खरगोन का होना बताया व उसके पास से भी पुलिस को 03 हस्तनिर्मित पिस्टल मिली । 

राजेश पिता जगदीश पटवा पिस्टलो को अपने पास रखने, लाने व ले जाने के संबंध में वैध लायसेंस या दस्तावेज का पूछने पर कोई वैध लायसेंस या दस्तावेज नही होना बताया । जिसे पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया व थाना भीकनगाँव पर अपराध क्रमांक 600/2024 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

आरोपियों को थाने लाकर अवैध फायर आर्म्स के संबंध मे पूछने पर उन्होंने उक्त फायर आर्म्स स्वयं के द्वारा निर्माण कर बेचने के लिए लाना बताया । प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर फायर आर्म्स बनाने मे उपयोग किए जा रहे उपकरण ड्रिल मशीन, ग्लाईंडर, हथौडी, आरी पत्ता आदि सामग्री को भी नियमानुसार विधिवत जप्त किया । आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है जहां आरोपियों का न्यायालय से पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर अवैध फायर आर्म्स किसे बेचने आए थे एवं इस बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी ।

 

जप्तशुदा मशरुका में

दोनों अपराधों मे 05 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल कीमत 1,00,000/- रुपये

आरोपी के कब्जे से पिस्टल बनाने के उपकरण ड्रिल मशीन, ग्लाईंडर, हथौडी, आरी पत्ता आदि सामग्री जप्त

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगांव राकेश आर्य़ के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी भीकनगांव निरीक्षक गुलाबसिंह रावत, उनि अमित पवांर, प्रआर.542 जयप्रकाश पांडे, प्रआर.253 दशरथ ठाकुर, आर.862 राजू कनोजे, आर.943 विशाल सोलंकी, आर.612 अंतिम रंधे, , आर.463 राहुल, आर.358 अनिल, आर.73 शैलेष, आर.293 अरविन्द विश्वकर्मा, आर.244 दिलीप मासरे की सराहनीय भूमिका रही।

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