बिलाल खत्री
बड़वानी मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार भूमि विकास निगम 2012 के नियम 87(3) के तहत ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत फॉयर एन.ओ.सी फायर प्लान फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नवीनीकरण प्राप्त होने वाले आवेदनो में अंतिम निर्णय के पूर्व सम्पूर्ण दस्तावेज परीक्षण की नियमानुसार कार्यवाही एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,सहायक यंत्री,मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेट संबंधित क्षेत्र हेतु,अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग संबंधित क्षेत्र हेतु ।
उपरोक्त गठित दल बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रो के अंतर्गत आने वाले फॉयर एनओसी प्रोविजनल, ट्रेम्परी,रिनीवल आवेदनो के संबंध में आवश्यक जाँच कार्यवाही कर संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन अपनी स्पष्ट अनुंशसा सहित कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करेगे।
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87 (ए) के अंतर्गत उक्त अधिकारियो को तत्काल प्रभाव से अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रकरणो हेतु अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग संबंधित क्षेत्र हेतु एवं एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत संबंधित शहरी क्षेत्र के प्रकरणों हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।






