धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
धार जीले मे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
धार 24 अक्टूबर 25। जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत यह कि कोई भी व्यक्ति/संस्थायें, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (काबाईड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन, चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार जिले में आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन ओर कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी “कार्बाइड गन” तथा इसी प्रकार के विधि विरुद्ध अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इसके उपयोग को तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित होकर आम-जन से संबंधित है। एस.डी.एम./पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवायेंगे तथा उल्लंघन की दशा में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का दोषी होगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।






