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खरगोन पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही

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 जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

पुलिस ने महिंद्रा टीयुव्ही कार से अवैध शराब का परिवहन करते 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार,

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 336 लीटर देशी-विदेशी शराब किमत 80,500/- रूपये को किया जप्त,

चौकी अहिरखेड़ा थाना गोगावां पर किया धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध,

पुलिस ने परिवहन मे उपयोग की जा रही महिंद्रा टीयुव्ही कार कीमत लगभग 07 लाख रुपये को भी किया जप्त।

    खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे चौकी अहिरखेड़ा पर पुलिस टीम ने कुल 336 लीटर देशी-विदेशी अवैध शराब परिवहन करने पर कार्यवाही की ।  

      दिनांक 22-23.05.25 की दरमियानी रात्री को चौकी अहिरखेड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम अंदड तरफ से रेहगांव की ओर एक महिंद्रा टीयुव्ही कार से भारी मात्रा मे अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है जो थोड़ी देर मे निकलने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा उनि गजेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल रवाना किया गया व अंदड-रेहगाव रोड पर नाकाबंदी की गई ।

    थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस टीम को बहुत तेज गति से मुखबिर के बताए अनुसार महिंद्रा टीयुव्ही कार आती दिखाई दी जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका । रोकी गई कार मे 02 व्यक्ति बैठे दिखाई दिए जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम *1. राधे पिता सरदार मुजाल्दे उम्र 30 वर्ष निवासी बोरखेडा एवं 2. गब्बर पिता प्यारसिग सोलकी उम्र 32 वर्ष नि बोरखेडा गडी* का होना बताया गया । 

      पुलिस द्वारा कार को चेक किया गया जिसमे पुलिस को कुल 33 पेटी मे 336 लीटर अवैध देशी-विदेशी शराब कीमत लगभग 80,500/- रुपये एवं अवैध शराब के परिवहन मे उपयोग की जा रही महिंद्रा टीयुव्ही कार कीमत लगभग 07 लाख रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर चौकी अहिरखेड़ा थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 217/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

    उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी गोगावां  दिनेश सोलंकी व चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा उनि गजेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व मे उनि रामदास निगवाल, आर.राजेश जायसवाल, आर  विमल यादव आर सन्तोष बामनिया का विशेष योगदान रहा ।

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