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खरगोन पुलिस ने अवैध शराब परिवहन एवं अवैध कच्ची शराब बनाने वाले के विरुद्ध की कार्यवाही

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  इक़बाल खत्री 

                        चौकी सेगांव थाना ऊन पर अवैध शराब परिवहन एवं थाना बलवाड़ा मे अवैध कच्ची शराब बनाने वाले पर की गई कार्यवाही

                    चौकी सेगांव थाना ऊन पर की गई कार्यवाही मे पुलिस ने 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से कुल 87 लीटर अवैध शराब कीमत लगभग 29,400/- रुपये जप्त की व परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत 60,000/- को भी पुलिस ने  जप्त किया।

                        थाना बलवाड़ा पर की गई कार्यवाही मे पुलिस ने 01 आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 75 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब किमत लगभग 11,250/- रुपये, कच्ची शराब बनाने के संसाधन जप्त कर मौके पर 1000 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये को नष्ट किया ।

                    खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन  सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति.पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह बारीया के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे चौकी सेगांव थाना ऊन एवं थाना बलवाड़ा पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 

 

             पुलिस चौकी सेगांव थाना ऊन 


                        दिनांक 17.01.25 को थाना ऊन चौकी सेगांव पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 व्यक्ति मोटर सायकल से नागलवाडी तरफ से अवैध शराब लेकर तिरी गांव तरफ जा रहे है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी ऊन गणपत कनेल व चौकी प्रभारी सेगांव उनि भोजराज परमार के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर रवाना किया गया । जहां पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना अनुसार मोटर साइकल के आने का इंतजार किया गया । थोड़ी देर इंतज़ार करने बाद पुलिस टीम को मुखबिर के बताए हुलिये के 02 व्यक्ति मोटर साइकल पर आते दिखाई दिए । 

                    पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को मोटर साइकल सहित पकड़ा, पकड़ मे आए व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम भीमसिंह निवासी ग्राम रावतपुरा तिरी तहसील सेगांव एवं बब्बुसिंह निवासी ग्राम सरसाडा तहसील हरय्या जिला बस्ती उत्तर प्रदेश का होना बताया । पुलिस द्वारा मोटरसाइकल पर रखे टाट के बोरे को चेक करने पर उसमे बोल्ट कंपनी की बीयर पेटीयां एवं गोवा विस्की की शराब की पेटीयां मिली । भीमसिंह एवं बब्बुसिंह से शराब परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज एवं लाइसेंस होने का पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया ।

                पुलिस ने भीमसिंह एवं बब्बुसिंह के कब्जे से 05 बोल्ट कंपनी की बियर की पेटी जिसमे कुल 120 बीयर केन मे 60 लीटर व 03 पेटी गोवा विस्की  जिसमे कुल 27 लीटर शराब कीमत लगभग 29,400/- रुपये एवं परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत लगभग 60,000/- को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना ऊन पर अपराध क्रमांक 15/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।

                उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग खरगोन रोहित लखारे के मार्गदर्शन मे एवं थाना प्रभारी ऊन निरीक्षक गणपत कनेल के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी सेगांव उनि भोजराज परमार, उनि लक्ष्मण राठौर, आर कृष्णकांत, आर  नान सिंह सेनानी, आर  सुनील कुमरावत, आर  हीरालाल चौहान, आर  कृष्णा मंडलोई, आर  लोकेश खन्ना का विशेष योगदान रहा ।

 वही थाना बलवाड़ा पर 

                        दिनांक 20.01.25 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक व्यक्ति ग्राम काटकुट मे कनाड़ नदी किनारे अवैध कच्ची महुआ शराब बना रहा है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर रवाना किया गया । जहां पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना अनुसार ग्राम काटकुट मे कनाड़ नदी किनारे क्षेत्र मे सर्चिंग की गई जहां पुलिस को अवैध शराब बनाते 01 व्यक्ति दिखाई दिया जिसे  घेराबंदी कर पकड़ा । 

                        पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भुरेलाल उर्फ भुरा पिता नहारसिग मावड़ा उम्र 55 वर्ष निवासी कुटखाल थाना उदयनगर जिला देवास का होना बताया । पुलिस द्वारा आरोपी भुरेलाल उर्फ भुरा के कब्जे से 75 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब किमत लगभग 11,250/- रुपये एवं कच्ची शराब बनाने के संसाधनो को नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया । साथ ही पुलिस टीम ने मौके पर 1000 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये को नष्ट किया गया।

                    पुलिस ने आरोपी भुरेलाल उर्फ भुरा के विरुद्ध थाना बलवाड़ा पर अपराध क्रमांक 07/24 धारा 34(2), 34(1)(च) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

                  उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग बड़वाह श्रीमति अर्चना रावत के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार बामनिया के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक  बालूसिंह, आरक्षक सुनिल एरवाल , आरक्षक  राहुलसिंह, चालक आरक्षक  राहुल, आरक्षक  प्रवीण कार्लेकर का विशेष योगदान रहा ।

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