जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
पुलिस ने गिरोह के 04 सदस्यों को किया गिरफ्तार,
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 03 कार कीमत लगभग 20,25,000/- रुपये की जप्त,
आरोपियों ने पूछताछ मे पूर्व मे भी इस प्रकार की घटना करना बताया, न्यायालय से पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर की जाएगी विस्तृत पूछताछ।
खरगोन। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों मे अपराधियों के विरुध्द लगातार कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था । प्राप्त निर्देशों के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे थाना कोतवाली खरगोन मे पुलिस टीम ने अमानत में खयानत करने का मामला दर्ज कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की।
दिनांक 22.05.2025 को फरियादी निवासी भावसार मोहल्ला खरगोन ने थाना कोतवाली खरगोन मे एक शिकायत की थी जिसमे फरियादी के द्वारा अनावेदक इमरान शेख, फारुख शेख, अविनाश जाधव एवं दीपक पर आरोप लगाते हुए बताया कि इन चारों के द्वारा मेरी अर्टिगा गाड़ी क्रमांक एमपी 09 सीएम 4404 किराये पर संचालित करने के नाम पर लेकर गए एवं इनके द्वारा मुझे किराया राशि नही दी गई है और वाहन कही छिपा दिया है ।
प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अनावेदक इमरान शेख, फारुख शेख, अविनाश जाधव एवं दीपक को थाने पर लाया गया व सभी से बारीकी व मनोवैज्ञानिक तरीके से सघन पृथक-पृथक पूछताछ की गई । पूछताछ मे पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि, अनावेदक इमरान शेख, फारुख शेख, अविनाश जाधव एवं दीपक के द्वारा मिलकर फरियादी की अर्टिगा गाड़ी क्रमांक एमपी 09 सीएम 4404 को अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन कर फर्जी तरीके से पवन शर्मा निवासी सेन्धवा को गिरवी रखने की जानकारी मिली । प्राप्त शिकायत की पुष्टि हो जाने उपरांत थाना कोतवाली खरगोन पर अपराध क्रमांक 242/25 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस अमानत में खयानत करने का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम को तत्काल सेंधवा रवाना किया गया एवं फरियादी की अर्टिगा गाड़ी क्रमांक एमपी 09 सीएम 4404 को नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया । पुलिस टीम के द्वारा आरोपी इमरान शेख, फारुख शेख, अविनाश जाधव एवं दीपक से विस्तृत पूछताछ की गई जिसमे उन्होंने उनके पास 01 और अर्टिगा गाड़ी एवं 01 स्विफ्ट डीजायर कार होना बताया जिसे भी पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया । प्राथमिक पूछताछ मे आरोपियों ने लगभग 05 और अन्य गाड़ियों की इसी प्रकार से धोखाधड़ी की गई है । आरोपियों के द्वारा लोगों को झांसे मे लेकर अधिक किराया देने का लालच देकर संगठित अपराध किया गया है जिसमे विवेचना के दौरान पुलिस ने नवीन कानून के तहत धारा 112 बीएनएस का इजाफा किया गया है ।
पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल 03 फोर व्हीलर कार कीमत लगभग 20,25,000/- रुपये नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है । आरोपियों का पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी जिसमे उनसे अन्य फोर व्हीलर वाहन जप्त किए जाएंगे ।
उक्त प्रकरण मे एसडीओपी खरगोन रोहित लखारे के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कोतवाली खरगोन निरीक्षक बनवारी लाल मण्डलोई के नेतृत्व मे सउनि. आशीष सोमवंशी, प्रआर मनमोहन बघेल, प्रआर कोटवाल डावर, आर. रामसेवक गुर्जर, जामसिग रावत एवं थाने के अन्य स्टाफ व सायबर सेल से आर.अभिलाष डोंगरे का विशेष योगदान रहा ।