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नाबालिग को बहला फुसलाकर लेजाने वाला पुलिस की गीरफत मे

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धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री

             फरियादी  द्वारा उसकी नाबालिक लड़की  को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट करने पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 137(2)  BNS पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहर्ता  को दिनांक 22.02.2025 को गुजरात के अमरेली जिले के राजुला थाना क्षेत्र से दस्तयाब किया गया। अपहर्ता के कथन के आधार पर आरोपी बबलु पिता राजाराम बामनिया जाति भील निवासी सती फलिया सुसारी के विरुद्ध धारा 87, 64(1), 64( 2)(m), (65)(1) BNS व 3/4, 5 एल/ 6 पॉस्को एक्ट का इजाफा किया गया था, जिस पर आज दिनांक 23.02.2025 को मुखबिर सूचना पर आरोपी बबलू पिता राजाराम बामनिया जाति भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम सुसारी सती फलिया को ग्राम सुसारी में पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल उपरांत दिनांक 07.03.2025 तक का जे.आर भरकर  माननीय न्यायालय कुक्षी पेश किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की भूमिका में उपनिरीक्षक बालसिंह ठकराव, उप निरीक्षक गिलदारसिंह  बघेल, प्रधान आरक्षक 340 राजेंद्र व साइबर सेल प्रशांत का योगदान रहा है।

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