धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
- सजा सुनाई👉 अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे द्वार
- अभियोजन पैरवी👉 अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा
कुक्षी थाना डही के ग्राम नलवानिया में घटना दिनांक 14 जनवरी 2024 की रात्रि को आरोपी रमेश पिता जबरिया मानकर निवासी नलवानिया ने नवलसिंह पिता धुंधरिया मानकर के खेत में रधिया पिता पूनिया मानकर के साथ लात एवं पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी थी। घटना इस प्रकार है कि मृतक रधिया ने अपने हिस्से का खेत पूर्व में बेच दिया था और दूसरा खेत भी बेचने वाला था जिस पर से आरोपी जो मृतक का भतीजा था वह तथा रधिया का भाई जबरिया, मृतक राधिया को खेत बेचने से मना करते थे जिस कारण आरोपी रमेश के पिता जबरिया ओर मृतक के बीच विवाद भी हुआ था, इसी बात को लेकर रमेश शराब पीकर काका रधिया को मां बहन की गालियां भी देता रहता था,इसी बात को लेकर घटना की रात को आरोपी रमेश ने अपने काका रधिया को पत्थर और लात से मारपीट कर हत्या कर दी।
सुबह जब राधिया की लाश मिलने की खबर आई तो आरोपी वहां से गायब हो गया था,फिर अपराध थाना डही में पंजीबद होकर अनुसंधान होने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे साहब के न्यायालय में चला,जहां पर करीब 15 महत्वपूर्ण साक्षियो के कथन अभियोजन की ओर से आर.के. गुप्ता एडवोकेट के द्वारा करवाए गए,न्यायालय द्वारा आरोपी हत्या का दोषी पाते हुएक आजीवन कारावास तथा ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा की गई।






