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खरगोन पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध की कार्यवाही

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

  • थाना गोगावां पर अवैध गौवंश परिवहन करने पर किया प्रकरण पंजीबद्ध,
  • पुलिस ने कार्यवाही में क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे कुल 05 गौवंश को कराया मुक्त,
  • अवैध गौवंश परिवहन मे प्रयुक्त पिकअप वाहन कीमत लगभग 5,00,000/- रुपये को भी पुलिस ने किया जप्त।

खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में थाना गोगावां पर अवैध गौवंश तस्करों के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 06.08.25 को थाना गोगावां पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक पीकअप वाहन क्रमांक MP11LA1412 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, थोड़ी देर के बाद नाथबैडी गोगावा दारुलुम के आगे खरगोन-सनावद रोड से होकर निकलने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर नाथबैडी गोगावा दारुलुम के आगे के लिए रवाना किया गया । पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुँच कर वहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी गयी ।

थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम को मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन MP11LA1412 आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका । पिकअप मे बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम चालक शैलेश पिता तेरसिह तटोले उम्र 26 साल (2)मेशाराम पिता नाथु उम्र 25 साल (3) मदन पिता भावसिह उम्र 45 साल (4)नारसिह पिता जाधव उम्र 30 साल (5)रामदास पिता गणपत उम्र 35 साल सभी निवासी आछली थाना ग्रामीण सेंधवा का होना बताया पुलिस के द्वारा रोके गए पिकअप वाहन को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक 05 गौवंश भरे होना पाए गए, जिन्हे मुक्त कराया गया ।

पुलिस के द्वारा पीकअप वाहन क्रमांक MP11LA1412 कीमत लगभग 5,00,000/- रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 309/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
उक्त की गई कार्यवाही मे एसडीओपी भीकनगांव राकेश आर्य के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी गोगावां मंसाराम रोमडे, प्रआर. मनमोहन सिंह बघेल, आर. जितेन्द्र, आर. राजेश, आर. फारुख, आर. कृष्णा, आर. आशीष, आर. विशाल व थाने के अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

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